Waqf Act new rules: वक्फ कानून में बदलाव, केंद्र सरकार ने जारी किए नए नियम

Waqf Act new rules : केंद्र सरकार ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण, ऑडिटिंग और खाता रखरखाव से संबंधित हैं।

Jul 5, 2025 - 10:31
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Waqf Act new rules: वक्फ कानून में बदलाव, केंद्र सरकार ने जारी किए नए नियम

Waqf Act new rules : केंद्र सरकार ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण, ऑडिटिंग और खाता रखरखाव से संबंधित हैं।

नए नियमों के तहत एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस बनाया गया है, जिसमें देश भर के सभी वक्फों का पूरा रिकॉर्ड होगा। इसमें वक्फ संपत्तियों की सूची अपलोड करना, नई संपत्तियों का पंजीकरण करना, वक्फ रजिस्टर का रखरखाव करना, खाते उपलब्ध कराना, ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करना और बोर्ड के आदेशों को दर्ज करना शामिल है।

वक्फ संपत्ति के प्रबंधक (मुतवल्ली) अपने मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से ओटीपी से लॉग इन करके पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे। इसके बाद वक्फ और उसकी संपत्तियों का विवरण अपलोड किया जा सकेगा।

नई वक्फ संपत्तियों को निर्माण के तीन महीने के भीतर पोर्टल पर फॉर्म 4 में पंजीकृत किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड पोर्टल पर फॉर्म 5 में वक्फ रजिस्टर बनाए रखेगा। नए नियम वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत तैयार किए गए हैं, जो 8 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे।

नए नियमों के तहत सरकार की जिम्मेदारियां:

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के वक्फ विभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव इस पोर्टल और डेटाबेस की निगरानी और नियंत्रण करेंगे। राज्य को संयुक्त सचिव स्तर का नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। केंद्र के परामर्श से एक केंद्रीकृत सहायता इकाई का गठन किया जाएगा।

पोर्टल पर वास्तविक समय निगरानी की सुविधा होगी। जिसके माध्यम से पंजीकरण, संपत्ति की जानकारी, शासन, अदालती मामले, विवाद समाधान, वित्तीय निगरानी और परिसंपत्ति प्रबंधन जैसे कार्य संभव हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण एवं विकास से संबंधित जानकारी भी शामिल की जाएगी।

राज्य सरकार 90 दिनों के भीतर वक्फ की सूची और विवरण पोर्टल पर अपलोड करेगी। देरी की स्थिति में 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, लेकिन देरी का कारण बताना होगा।

12 घंटे की बहस

वक्फ संशोधन विधेयक (अब अधिनियम) 12 घंटे की बहस के बाद 2 अप्रैल को लोकसभा में और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांच अप्रैल को देर रात विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार ने आठ अप्रैल से पूरे देश में वक्फ संशोधन कानून लागू कर दिया।

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