Kamal Haasan के बयान पर बवाल, कन्नड़ को 'तमिल से जन्मी' बताने पर बेंगलुरु कोर्ट ने बयानबाजी पर लगाई रोक

बेंगलुरू की एक सिविल अदालत ने अभिनेता कमल हासन को कन्नड़ भाषा और संस्कृति के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने से रोक दिया है। कन्नड़ साहित्य परिषद ने अभिनेता के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी।

Jul 5, 2025 - 10:29
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Kamal Haasan  के बयान पर बवाल, कन्नड़ को 'तमिल से जन्मी' बताने पर बेंगलुरु कोर्ट ने बयानबाजी पर लगाई रोक

बेंगलुरू की एक सिविल अदालत ने अभिनेता कमल हासन को कन्नड़ भाषा और संस्कृति के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने से रोक दिया है। कन्नड़ साहित्य परिषद ने अभिनेता के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी।

शुक्रवार को जारी आदेश में अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक कमल हासन को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे कन्नड़ भाषा, साहित्य, संस्कृति या भूमि को ठेस पहुंचे या बदनामी हो। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।

इससे पहले 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हसन को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में माफी मांगने का आदेश देने पर कर्नाटक हाईकोर्ट को भी फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक में अभिनेता की फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

कमल हासन ने 24 मई को चेन्नई में 'ठग लाइफ' के ऑडियो लॉन्च इवेंट में कन्नड़ भाषा को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति तमिल से हुई है। इसके बाद अभिनेता को कर्नाटक में लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप बंदूक दिखाकर लोगों को फिल्म देखने से नहीं रोक सकते

18 जून को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' को कर्नाटक में रिलीज न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। अदालत ने कहा कि आप किसी के सिर पर बंदूक तानकर उसे फिल्म देखने से नहीं रोक सकते।

न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कर्नाटक सरकार से कहा कि एक बार किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र मिल जाए तो उसे देश के हर राज्य में दिखाया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को फिल्म की रिलीज पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक दिन का समय दिया है।

दरअसल, कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) ने मांग की थी कि जब तक हासन माफी नहीं मांग लेते, तब तक फिल्म रिलीज नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले को हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा हसन से माफ़ी मांगने को कहना उचित नहीं है। अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई जिसमें कमल हासन से माफी मांगने को कहा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा हसन से माफी मांगने को कहना उचित नहीं था। हालांकि फिल्म 'ठग लाइफ' 5 जून को देशभर में रिलीज हो गई, लेकिन इसे कर्नाटक में रिलीज करने की अनुमति नहीं दी गई।

कमल हासन बोले- तमिलों ने भाषा के लिए जान दी, इससे खिलवाड़ न करें

21 फरवरी को अभिनेता कमल हासन ने त्रिभाषा (तमिल, हिंदी और अंग्रेजी) विवाद पर कहा कि तमिल भाषा उनकी सांस्कृतिक पहचान है। इसके कारण लोगों की जान चली गई है। इसकी चिंता मत करो.

चेन्नई में अपनी पार्टी के आठवें स्थापना दिवस पर हसन ने कहा कि भाषा के मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यहां तक ​​कि तमिलनाडु के बच्चे भी जानते हैं कि उन्हें कौन सी भाषा चाहिए। उनकी अपनी समझ है.

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