दक्षिण कोरिया की अदालत ने राष्ट्रपति के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट
जांच अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण कोरियाई अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रपति यूं सुक येओल के लिए गिरफ्तारी वारंट को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति यून सुक येओल पर मार्शल लॉ लागू करने के उनके फैसले के लिए 3 दिसंबर को महाभियोग
जांच अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण कोरियाई अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रपति यूं सुक येओल के लिए गिरफ्तारी वारंट को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति यून सुक येओल पर मार्शल लॉ लागू करने के उनके फैसले के लिए 3 दिसंबर को महाभियोग चलाया गया और उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। संयुक्त जांच मुख्यालय ने एक बयान में कहा, “संयुक्त जांच मुख्यालय द्वारा मंगलवार सुबह बर्खास्त राष्ट्रपति यूं सुक येओल के लिए गिरफ्तारी वारंट और तलाशी वारंट जारी किया गया।”
पहली बार राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है
उच्च पदस्थ अधिकारियों के भ्रष्टाचार जांच कार्यालय ने पुष्टि की कि सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय ने वारंट को मंजूरी दे दी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, दक्षिण कोरिया में किसी मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ जारी किया गया यह पहला गिरफ्तारी वारंट है।सोमवार को, दक्षिण कोरियाई जांचकर्ताओं ने इस महीने अल्पकालिक मार्शल लॉ लागू होने पर युन के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की। युन संभावित राजद्रोह के आरोप में आपराधिक जांच का सामना कर रहा है। कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाया
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मंगलवार रात एक चौंकाने वाले फैसले में दक्षिण कोरिया में पहली बार मार्शल लॉ लगाया, लेकिन व्यापक दबाव के बाद इसे वापस ले लिया। युन ने अपने भाषण में सरकार को कमजोर करने के विपक्ष के प्रयासों का जिक्र किया और कहा कि वह “राष्ट्र-विरोधी ताकतों को नष्ट करने के लिए मार्शल लॉ की घोषणा कर रहे हैं।” इस आदेश का मतलब था कि देश अस्थायी सैन्य नियंत्रण में आ गया।
आपातकाल की स्थिति के दौरान मार्शल लॉ लगाया जाता है
दक्षिण कोरिया में आपातकाल के दौरान मार्शल लॉ लागू किया गया था, जिसका अर्थ है देश में अस्थायी शासन, जिसके दौरान देश की कमान सेना के पास चली गई। इसका कारण यह है कि चुनी हुई सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है. दक्षिण कोरिया में आखिरी घोषणा 1979 में हुई थी, जब दक्षिण कोरिया के तत्कालीन सैन्य तानाशाह पार्क चुंग-ही को तख्तापलट में मार दिया गया था।
1987 में दक्षिण कोरिया के संसदीय लोकतंत्र बनने के बाद से इसे कभी लागू नहीं किया गया, लेकिन राष्ट्रपति यून ने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वह दक्षिण कोरिया को ‘देश-विरोधी ताकतों’ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
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