सीएम केजरीवाल को नही मिली बेल कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत, ED को भी जारी किया नोटिस
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है। कोर्ट के इस फ़ैसले से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है बता दे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई।
देश में लोकसभा चुनाव का समय निकट आ गया है सभी पार्टी अपनी राजनितिक बिसात बिछाने में कोई कमी नही कर रहे वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे है बता दे आज कोर्ट में सीएम केजरीवाल का पेशी थी पार्टी को आज उम्मीद थी की कोर्ट अरविंद केजरीवाल को बेल दे सकती जैसी वही इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत अब केजरीवाल मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई जल्दी करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुनवाई 29 अप्रैल से पहले नहीं की जा सकती
HC के बाद किया SC का रुख
सूत्रों के जानकारी के अनुसार केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने इस याचिका में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए ईडी की रिमांड को असंवैधानिक बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस
बता दें, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को कोर्ट में चुनौती दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम की याचिका फिलहाल 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टाल दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली सीएम को प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी।
21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी
वही अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति मामले में पिछले साल फरवरी से जेल में हैं। मामले में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि वह हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की शाम दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह हिरासत में हैं।
क्या है आबकारी नीति मामला?
बता दें सीबीआई और ईडी ने दिल्ली सरकार पर आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता करने और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिए जाने का आरोप लगाया है। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। मामले में एलजी ने 22 जुलाई 2022 को नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों को लेकर सीबीआई जांच किए जाने की सिफारिश की थी।
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