आज़म खान को एमपी/एमएलए कोर्ट से लगा बड़ा झटका जाने क्या था मामला

सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर बस्ती केस मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में 12 लोगों ने 12 केस दर्ज कराए थे। इसमें आजम खान भी आरोपी हैं।

May 29, 2024 - 15:10
 0  34
आज़म खान को एमपी/एमएलए कोर्ट से लगा बड़ा झटका जाने क्या था मामला
आज़म खान को एमपी/एमएलए कोर्ट से लगा बड़ा झटका जाने क्या था मामला

आपको बता दें बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया। कोर्ट दोपहर बाद उन्हें सजा सुना सकती है। आजम खान अभी सीतापुर जेल में बंद हैं। जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हुई।रामपुर एमपी-एमएलए ने आजम खान को डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में दोषी करार दिया है. आजम खान को धारा 392, 504, 506, 452, 120B  में दोषी करार दिया गया है. सजा पर फैसला आना अभी बाकी है. रामपुर की स्पेशल एमपी एम एल ए कोर्ट के सेशन जज डॉ विजय कुमार ने यह फैसला सुनाया है. आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई. इस मामले में ठेकेदार बरकत अली ओर आजम खां आरोपी हैं.  गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के कई मुकदमे साल 2019 में दर्ज हुए थे. 

वही जानकारी के अनुसार डूंगरपुर बस्ती केस से जुड़े 3 मुकदमों में अब तक फैसला आ चुका है। दो में आजम खान बरी हो चुके हैं। एक मामले में उनको 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।बता दें, इन मामलों में पहले आजम खान आरोपी नहीं बनाए गए थे। लेकिन पुलिस की जांच और विवेचना में उनका नाम भी सामने आया था। जिसके बाद आजम खान को भी आरोपी बनाया गया था।

वही सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें तीन मुकदमों में फैसला आ चुका है।

आपको बता दें दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, और एक मामले में आजम को सात साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। सपा नेता फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। शुक्रवार को सपा नेता आजम खां के अधिवक्ता को कोर्ट में बहस करनी थी, लेकिन अधिवक्ता बहस के लिए नहीं पहुंचे जिस पर कोर्ट ने  बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को 28 मई तक अपनी बहस पूरी करने की मोहलत दी है।

आजम व आले हसन समेत चार पर 5 हजार का हर्जाना

जानकारी के अनुसार सपा नेता आजम खां पर दर्ज यतीमखाना बस्ती के एक मामले में गवाह से जिरह न करने पर कोर्ट ने सपा नेता आजम खां और रिटायर्ड सीओ आले हसन समेत चार पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अब इस मामले की सुनवाई चार जून को होगी।

क्या है पूरा मामला 

आपके बता दें सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में यतीमखाना बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे।वही सपा नेता फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। यह सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। शुक्रवार को सपा नेता आजम खां के अधिवक्ताओं को कोर्ट में पेश आंवला थानाध्यक्ष राजकुमार शर्मा से जिरह करनी थी, लेकिन अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र दे दिया, जिस पर अभियोजन की ओर से विरोध किया गया।

आपको बता दें कोर्ट ने सुनवाई के बाद सपा नेता आजम खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अब इस मामले की सुनवाई चार जून को होगी। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद के इंस्पेक्टर जसपाल सिंह ग्वाल ने भी यतीमखाना बस्ती के एक अन्य मामले में अपने बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने जिरह के लिए पांच जून की तारीख तय की है।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow